हालांकि चार महीने बीत चुके हैं, लेकिन आरजी कार के डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई अभी भी चल रही है। इस बीच, बरुईपुर उप-मंडल न्यायालय के न्यायाधीश सुब्रत चट्टोपाध्याय ने 61 दिनों के बाद दक्षिण 24 परगना के जयनगर की एक नाबालिग छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी मुस्तकिन की मौत की सजा की घोषणा की। इस मामले की जांच राज्य पुलिस कर रही थी। आरोपी मुस्तकीन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू हुआ था। पुलिस ने 7 अक्टूबर को मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। घटना के 25 दिन बाद 30 अक्टूबर को बारुईपुर कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू मामले में 36 लोगों की गवाही हुई सभी पक्षों को सुनने और सबूतों पर विचार करने के बाद, बरुईपुर POCSO कोर्ट ने गुरुवार 5 दिसंबर को मुस्तकिन को दोषी ठहराया। आरोपी को फांसी की सजा सुनाए जाने से पीड़िता के परिवार वाले खुश हुआ।
जयनगर में नाबालिग छात्रा से रेप और हत्या के मामले में 61 दिन में फांसी की सजा सुनाई गई
