भ्रष्टाचार के मामले में इमरान खान को 14 साल की सजा

बंगबार्टा ब्यूरो: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष इमरान खान को देश की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने 14 साल जेल की सजा सुनाई है। उन्हें अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में जमानत लेने की कोशिश करते समय दो साल पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद के निकट स्थित जेल, जहां इमरान खान को रखा गया है, की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने दम्पति को एक कल्याणकारी संस्था, जिसे उन्होंने मिलकर अल-कादिर ट्रस्ट नाम से स्थापित किया था, के मामले में दोषी ठहराया है।
इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को भी इस मामले में कोर्ट ने दोषी पाया और सात साल की सजा सुनाई। दिसंबर 2023 में इमरान के खिलाफ जमीन भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अल-कादिर विश्वविद्यालय की स्थापना के नाम पर 190 पाउंड का भ्रष्टाचार किया। यह आंकड़ा भारतीय मुद्रा में करीब 20 हजार करोड़ रुपये है। खान अगस्त 2023 से जेल में है, उसके खिलाफ करीब 200 मामले दर्ज हैं।
हालांकि इमरान खान का दावा है कि यह राजनीति से प्रेरित है और उन्हें सत्ता में लौटने से रोकने के लिए बनाया गया है। जियो न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) के प्रमुख अभियोजक जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी फैसले के दौरान अदियाला में मौजूद थे। इस अवसर पर इमरान खान, बुशरा बीबी, गहर खान, शोएब शाहीन, सलमान अकरम राजा और कई अन्य वकील भी उपस्थित थे।